भोपाल। 24 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक संवर्ग को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ 19 अप्रैल 1999 से दिया जाए। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस केके त्रिवेदी ने इस संबंध में राजधानी के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
सीनियर एडवोकेट मतलूब हुसैन ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 3 सितंबर 2005 को एक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ 19 अप्रैल 1999 से नहीं, बल्कि 1 अगस्त 2003 से दिया जाए। जीएडी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।