भोपाल। सिर्फ एक दिन के लिए भी विधायक रहे पूर्व विधायकों को भी अब पूरी उम्र पेंशन मिलेगी। अब तक केवल उन्हीं पूर्व विधायकों को पेंशन मिलती है, जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया हो। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को इस संशोधन को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने वित्त विभाग के अधिकारों में कटौती करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। अब विभागाध्यक्ष कर्मचारियों की जीपीएफ की 75 फीसदी तक की राशि बिना शासन की मंजूरी के जारी कर सकेंगे। अभी 50 प्रतिशत से अधिक के मामलों में शासन की मंजूरी अनिवार्य थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वल्लभ भवन में हुई बैठक में प्रदेश के उन 148 गांवों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के आयुष अस्पताल खोलने की मंजूरी दी गई जहां पांच किमी के दायरे में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह वादा भाजपा के 2008 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल था।
वित्त विभाग के अधिकारों में कटौती करते हुए मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसमें अब सभी विभाग निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति स्वयं ही जारी कर सकेंगे। अब तक वित्त विभाग की मंजूरी के बिना यह स्वीकृति जारी नहीं होती थी। सभी विभाग बिना वित्त विभाग से मंजूरी लिए विधि अधिकारी भी नियुक्त कर सकेंगे।
यह भी हुए फैसले
- लोनिवि में 12 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति।
- संगीत महाविद्यालय और चार ललित कला संस्थानों में 72 पद भरेंगे।
- मुरैना जिले के सबलगढ़ में 81.91 लाख रुपए लागत से 12.96 किमी, एसएच 26 पर 165 करोड़ लागत से 66.70 किमी
- बालाघाट बैहर और 97.77 करोड़ रुपए लागत से 66.70 किमी गर्रा बारा सिवनी मार्ग को बीओटी में बनाने की मंजूरी।