बताइए स्कूलों में सुरक्षा उपकरण लगे या नहीं: हाईकोर्ट

भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट ने आज एक याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करते हुए सरकार से पूछा कि वो एक माह के भीतर न्यायालय को यह बताए कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी स्कूलों में सुरक्षा उपकरण लगवाए या नहीं। 

एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आज यह नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता के वकील उमेश त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में यह आदेश जारी किए थे कि सभी स्कूलों में चाहे वे किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हों या किसी भी संस्थान या सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हों, वहां भवन की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानक वाले उपकरण लगाएं ताकि आपात स्थिति से स्टूडेंट्स के जीवन को बचाया जा सके, परंतु याचिकाकर्ता का आरोप है कि मध्यप्रदेश शासन से सु्प्रीमकोर्ट के आदेश आदेश का पालन नहीं किया। 

इसी याचिका की सुनवाई के दौरान आज हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन, मप्र शिक्षा बोर्ड, सीबीएससी और संबंधितों को नोटिस जारी करते हुए इस संदर्भ में अपना जबाव 1 माह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। 

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