भोपाल। यदि आपके पास किसी और व्यक्ति के नाम का रसोई गैस कनेक्शन है तो अब आप इसे अपने नाम करा सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित व्यक्ति का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा। इसके अलावा संबंधित एजेंसी को केवाईसी फॉर्म भरकर देना होगा।
इसके बाद कनेक्शन आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तेल कंपनियों ने गैस कनेक्शन के रेग्युलराइजेशन के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की है। शर्त यह है कि जिस व्यक्ति के नाम कनेक्शन ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके नाम से पहले कोई कनेक्शन न हो।
इंडियन ऑयल के एरिया सेल्स मैनेजर पीसी काटकर ने बताया कि बड़ी तादाद में ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके पास खुद के नाम से कनेक्शन नहीं हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की परेशानी को समझते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। ऐसे उपभोक्ता लंबे समय से एजेंसी संचालकों व कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर कनेक्शन अपने नाम करने का उपाय पूछ रहे थे। कंपनी के पास इसका आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बताया गया है कि 25 फीसदी उपभोक्ताओं के पास अपने नाम के कनेक्शन नहीं हैं।
शपथ पत्र पत्र पर देनी होगी एनओसी : इसके लिए आपको संबंधित व्यक्ति से शपथ पत्र पर एनओसी लेनी होगी, जिसमें ये लिखा हो कि वह उक्त कनेक्शन अपनी मर्जी से आपको सौंप रहे हैं। यह शपथ पत्र एजेंसी संचालक को देना होगा। शपथ पत्र के साथ एजेंसी संचालक को कनेक्शन ट्रांसफर करने का आवेदन भी देना होगा। इसके लिए आपको सिक्योरिटी राशि का भुगतान वर्तमान तारीख पर करना होगा।
सिक्योरिटी राशि का गणित: जब आपने यह कनेक्शन लिया था, तब डबल कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी राशि डेढ़ हजार रुपए जमा की होगी। इसका उल्लेख कनेक्शन के दस्तावेज में है। वर्तमान में डबल कनेक्शन के लिए 3050 रुपए सिक्योरिटी राशि तय है। ऐसे में आपको सिक्योरिटी राशि के 1550 रुपए और देने होंगे। इसके अलावा 230 रुपए कनेक्शन चार्ज भी देना होगा। दिन भर की प्रक्रिया में कनेक्शन आपके नाम हो जाएगा।