भोपाल। शहडोल की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक एई की 51 लाख मूल्य की संपत्ति नीलाम करने एवं 5 साल की सजा से दण्डित करने के आदेश सुनाए हैं। अधिकारी को लोकायुक्त पुलिस ने 2002 में छापामार कार्रवाई कर पकड़ा था एवं आय के अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था।
शहडोल में जलसंसाधन विभाग के उपयंत्री आरपी शर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने 2002 में छापामार कार्रवाई कर गिरफ्तार किया था एवं उनके खिलाफ आय के अधिक संपत्ति जुटाने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरपी सिंह अपनी ओर से ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए जो उनके पास मिली 51 लाख रुपए की संपत्ति को लीगल तरीके से कमाई गई रकम बता पाते।
भ्रष्टाचार के द्वारा कमाई गई इस संपत्ति के उजागर होने के बाद न्यायालय ने आरपी शर्मा पर को पांच साल की कैद एवं उनकी लिस्टेड अवैध संपत्ति जिसका मूल्य 51 लाख बताया गया है को नीलाम कर रकम शासन के राजकोष में जमा करने के आदेश जारी किए।