भोपाल। कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने निर्देश दिए हैं कि भोपाल जिले में घेरलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किसी भी स्थिति में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पॉलिथिन का विक्रय पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें अन्यथा कार्रवाई करें।
घरेलू गैस कनेक्शन का उपयोग व्यवसायिक नहीं हो
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने फुड अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने फुड आफीसर से कहा कि उचित मूल्य दुकानों का सतत निरीक्षण भी किया जाए।
चालीस माइक्रोन से कम की पालीथिन नहीं बिकेगी
चालीस माइक्रोन से कम की पालीथिन के क्रय विक्रय और भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी इसके लिए नगर निगम अधिकारियों को अभियान चलाने के लिए कहा गया। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस पर ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
समय पर पूरा करें BRTS के कार्य
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बी.आर.टी.एस. के तहत चल रहे कार्यों की अब तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बीआरटीएस के तहत विभिन्न सेक्शनस में चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। टेंडर में जब ठेकेदार को काम पूरा करने की अवधि निर्धारित कर दी गई थी तो टेंडर की शर्तों का पालन भी कराएं।
जिले में सड़कों के निर्माण कार्य पर सतत् नजर रखें
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में लोक निर्माण विभाग, आर.ई.एस. और नगर निगम सहित अन्य सड़क निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को चाहिए कि वे सड़कों के निर्माण कार्यों पर नजर रखें। निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा कराएं।
बैठक में राजस्व विभाग के विभिन्न प्रकरणों को समय सीमा के तहत निराकृत करने की हिदायत कलेक्टर द्वरा दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई भी कार्य लंबित हो यह ठीक नहीं है। सभी राजस्व अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें सौंपे गए कार्यों को वे समय पर पूरा करें।