भोपाल। आज यहां हुई केबीनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए एवं भ्रष्टाचार के दोषी ऐसे अधिकारियों की पेंशन कटौती के आदेश दिए गए जो रिटायर्ड हो चुके हैं। कर्मचारियों से जुड़े कई मामलों में निर्णय लिए गए।
- मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि सिविल सेवा के रिक्त 5 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती के पदों को भरने की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग द्वारा सीधे वित्त विभाग को भेजे जाएँगे। वित्त विभाग के परीक्षण के बाद स्वीकृत करने अथवा प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग के मत में भिन्नता होने पर उन्हें मंत्रि-परिषद् को प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की जाए। वर्तमान में इसके लिए प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की व्यवस्था है।
- मंत्रि-परिषद् ने संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के यांत्रिकी प्रकोष्ठ के लिए गैर-तकनीकी अमले के 54 नवीन पद सृजन करने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद् ने डॉ. संतोष अस्थाना, चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुहाना, जिला ग्वालियर में पदस्थी के दौरान की गई अनियमितताओं के कारण उनकी पेंशन में से 10 प्रतिशत राशि एक वर्ष तक काटने का निर्णय लिया।
- डॉ. एम.के. जोशी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत भोपाल के पद पर पदस्थी के दौरान की गई वित्तीय अनियमितताओं के कारण उनकी 50 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया।