भोपाल। प्राईवेट स्कूल्स को अब 000 के तहत दिए गए प्रवेश की पूरी जानकारी आनलाइन करनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यह निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र के आयुक्त के कार्यालय से जारी किए गए।
जारी आदेश में बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य द्वारा बनाये गये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 11 के प्रावधान के अनुसार जिले मे ब्यवस्था के तहत प्राईवेट स्कूलो को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की गई है।
आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र रश्मि अरूण समी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्राईवेट स्कूलो द्वारा प्रत्येक शिक्षा सत्र में कक्षावार छात्र संख्या एवं उनसे ली जाने वाली फीस की जानकारी पोर्टल मे दर्ज करनी होगी। कक्षोन्नति के संबंध मे संशोधन के लिये एजूकेशन पोर्टल मे स्कूल द्वारा लॉग इन करने के पश्चात् अनलॉक स्कूल आप्शन पर क्लिक करने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
संषोधन के उपरांत प्रक्रिया अनुसार स्कूल को लॉक करने के उपरांत बी.आर.सी. की रिपोर्ट के आधार पर जिला षिक्षा अधिकारी द्वारा आर.टी.ई. नियमो के अनुसार विद्यालय को संशोधित मान्यता जारी की जायेगी। यह सुविधाये पोर्टल पर 31 दिसम्बर 2012 तक उपलब्ध रहेगी।