भोपाल। यदि इस शिक्षण सत्र के दौरान आपके यहां कोई शादी-विवाह समारोह है और आपने कोई सरकारी स्कूल या उसका ग्राउंड किराए पर बुक किया है, तो संभल जाएं। राज्य शिक्षा केंद्र ने सरकारी स्कूलों, ग्राउंड्स आदि को शिक्षण सत्र के दौरान किराए पर देने पर रोक लगा दी है। इसके लिए एक सर्कुलर तक जारी कर दिया गया है।
सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों, ग्राउंड्स और खेल मैदान को शादी, मेले और अन्य कार्यक्रमों के लिए शिक्षण सत्र के दौरान किराए पर नहीं दिया जाएगा। मप्र बाल संरक्षण आयोग के पत्र के बाद इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य शिक्षा केंद्र की आयुक्त रश्मि अरुण शमी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) व जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को यह निर्देश एक पत्र में भेज दिए गए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि शिक्षण सत्र के दौरान सरकारी प्राइमरी, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग, खेल के मैदान आदि को शादी-विवाह समारोह, मेले व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किराए पर न दिए जाएं। इससे स्कूल के छात्रों की पढ़ाई व उनका व्यक्तित्व विकास बाधित होता है।