सतना। कलेक्टर ने पीएचई विभाग के एक कर्मचारी को उसकी पत्नि की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। कर्मचारी पर आरोप है कि उसने अपनी बीवी को त्याग दिया है एवं भरणपोषण भत्ता भी नहीं दे रहा है।
घरेलू हिंसा एवं महिलाओ के प्रति अपराध को गंभीरता से लेते हुये कलेक्टर के.के.खरे ने जल संसाधन विभाग उप संभाग नागौद के अमीन रामकुमार प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आवेदिका श्रीमती सावित्री प्रजापति पत्नी रामकुमार प्रजापति निवासी अटरा तहसील उचेहरा द्वारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर से अपने पति रामकुमार के खिलाफ प्रताडित किये जाने और बच्चो और परिवार का भरण-पोषण नही किये जाने पर सुरक्षा एवं दण्डात्मक कार्यवाही के संबंध मे कार्यवाही की मांग की गई थी। कलेक्टर ने प्रथम दृष्टया शिकायत समाधान कारक पाये जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील 1966 के नियम 9 के तहत संबंधित शासकीय कर्मचारी को निलंबित कर दिया है।