ग्वालियर. पीडिता से दुष्कर्म का आरोपी 15 दिन में ही अदालत से बरी हो गया। अष्टम् अपर सत्र न्यायाधीश संगीता मदान की अदालत में आरोपी ने बयान के दौरान कहा कि आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म नहीं किया है उसने उसके साथ शादी की है।
19 मार्च 2012 को झांसी रोड थाने में पीडिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मेरी मां मौसी को देखने अस्पताल गई थी, तभी आरोपी आनंद ने घर में घुसकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। पीडिता के माता पिता ने भी थाने में पीडिता के बयान की पुष्टि की। अदालत में एक फरवरी को चालान पेश किया गया। पीडिता अपने पूर्व बयान से मुकर गई। पीडिता की मां ने भी अपनी गवाही में दुष्कर्म होने की बात से इनकार किया।
इस मामले में चिकित्सक व विवेचना अधिकारी की गवाही भी हो चुकी है। शासन की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि इसी तरह के एक अन्य मामले में दो फरवरी को दुष्कर्म का आरोपी हेमंत भी अदालत से बरी हो चुका है।