रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग ने मांगी इजाजत

shailendra gupta
भोपाल। खाद्य एवं औषधि विभाग अब रेलवे स्टेशन के भीतर मिलावटी खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कर सकता है। इसके लिए विभाग ने फूड सेटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआई) को एक पत्र लिखकर रेलवे स्टेशनों के भीतर कार्रवाई करने के अधिकार मांगे हैं। विभाग को जल्द ही ये अधिकार मिलने की उम्मीद है। 

गौरतलब है कि अभी तक खाद्य एवं औषधि विभाग रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कार्रवाई नहीं कर सकता। यही कारण है कि व्यापारी अब सड़क मार्ग के बजाय ट्रेन से गुटखा मंगवा रहे हैं। 

जानकारी के अनुसार फूड सेटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया खाद्य एवं औषधि प्रशासन को रेलवे स्टेशन के अंदर कार्रवाई करने का अधिकार दे देती है, तो फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुटखे के साथ ही रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले अन्य खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग और जांच भी कर पाएंगे। विभाग ने पत्र लिखकर रेलवे के फूड इंस्पेक्टरों को भी विभाग के अधीन किए जाने की मांग की है। 

केंद्र सरकार द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत गत वर्ष राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गुटखे के उत्पादन व बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। विभाग द्वारा लगातार छापे के कारण गुटखा व्यापारियों ने सड़क मार्ग की जगह ट्रेन से गुटखा मंगाना शुरू कर दिया। स्टेशन केन्द्र सरकार की सम्पत्ति होने से विभाग वहां कार्रवाई नहीं कर पाता है। इससे प्रदेश में गुटखे की आमद नहीं रुक पा रही।

गुटखे पर कार्रवाई को लेकर खाद्य एवं औषधि विभाग और रेलवे में अक्सर विवाद होता है। विभाग का कहना है कि रेलवे प्रबंधन गुटखे पर कार्रवाई करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। हाल ही में रेलवे पुलिस ने ट्रेन से गुटखा पकड़ा था, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस कार्रवाई में शामिल नहीं होने दिया था।

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