भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने नवम्बर, 2013 के पूर्व डी.एड. और बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 और 3 के पद पर नियुक्ति के लिये मान्य किये जाने का आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रभावशील नियमों के अलावा अन्य सभी डी.एड. और बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी हायर सेकेंडरी और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक धारण करने पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 और 2 के लिये मान्य किये जायेंगे।