बैतूल (मुलताई)। गोलीकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम, प्रहलाद अग्रवाल और शेषराव किराड़ को हाईकोर्ट जबलपुर से जमानत मिल गई।
डॉ. सुनीलम की अधिवक्ता सुश्री आराधना भार्गव ने बताया कि हाईकोर्ट जबलपुर की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश राकेश सक्सेना और निर्मला जैन ने डॉ. सुनीलम सहित तीन लोगों को 40-40 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि 1998 में तहसील कार्यालय में घटित गोलीकांड के बाद पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम, प्रहलाद अग्रवाल, शेषराव किराड़ सहित अन्य आंदोलनकारियों के खिलाफ फायर बिग्रेड चालक धीरसिंह की हत्या करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुए थे।