भोपाल। मध्यप्रदेश में अब सेल्सटैक्स चौकियां ठेके पर नहीं दी जा सकेंगी। राज्य शासन ने चेक-पोस्ट पर पदस्थ वाणिज्यिक कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों (स्टॉफ) को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। यह पहचान-पत्र संबंधित वाणिज्यिक कर उपायुक्त जारी करेंगे।
वाणिज्यिक कर विभाग ने इस आशय के निर्देश कतिपय ट्रांसपोर्टर्स एवं व्यावसायिक संस्थानों की माँग पर विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। इससे मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित चेक-पोस्ट पर प्रवर्तन की कार्रवाई करने वाले वाणिज्यिक कर विभाग के स्टॉफ की पृथक से पहचान सुनिश्चित हो सकेगी।
विभाग ने वाहन चेकिंग की ड्यूटी में लगे स्टॉफ को अनिवार्य रूप से फोटो पहचान-पत्र अपने साथ रखने तथा इस प्रकार प्रदर्शित करने के निर्देश दिये हैं, जिससे व्यवसायी एवं ट्रांसपोर्टर्स विभागीय अमले की स्पष्ट पहचान कर सकें।
सनद रहे कि मध्यप्रदेश में आरटीओ बैरियर्स एवं सेल्स टैक्स चोकियों पर संविदा कर्मचारी काम करते दिखाई देते हैं। संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन नहीं करता, बल्कि वो अधिकारी करता है, जिसकी ड्यूटी शासन ने चौकी पर लगाई होती है।
खुलेआम होने वाली वसूली के चलते बेरोजगार भी ऐसी चौकियों पर संविदा नौकरी करने के लिए उत्साहित रहते हैं। चौकियों पर अवैध संविदा नियुक्त में काम करने वाले बेरोजगारों को 100 रुपए प्रतिदिन से लेकर 300 रुपए प्रतिदिन तक दिए जाते हैं और सौ, दो सौ रुपए रोज वो अलग से भी कमा लेते हैं।
देखना रोचक होगा कि शासन का यह नया आदेश सेल्सटैक्स चौकियों पर चल रहीं अवैध संविदा नौकरियों को रोक पाएंगा या नहीं।