भोपाल। राज्य शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को एक अप्रैल, 2013 से संशोधित वेतन बेण्ड एवं संवर्ग वेतन स्वीकृत किया है। साथ ही उन्हें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता भी दी गई है।
आदेश के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक को 4500-25000 वेतन बेण्ड और 1900 रुपये संवर्ग वेतन दिया जायेगा। अध्यापक को 4500-25000 वेतन बेण्ड तथा 1650 संवर्ग वेतन और सहायक अध्यापक को 4500-25000 वेतन बेण्ड और 1250 रुपये संवर्ग वेतन दिया जायेगा। अध्यापकों को एक अप्रैल, 2013 की स्थिति में नवीन वेतन बेण्ड में वेतन नियमन की विधि के अनुसार वर्तमान में प्राप्त हो रहे मूल वेतन में 1.62 गुना वृद्धि कर नवीन मूल वेतन प्राप्त होगा, जिसे अगले 10 रुपये पूर्णांक में पूर्णांकित किया जायेगा। नवीन वेतन बेण्ड में वेतन की गणना किये जाने पर वेतन एवं संवर्ग वेतन का 72 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जायेगा।
वरिष्ठ अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी
स.क्र.
|
वर्तमान मूल वेतन
|
मूल वेतन का 1.62 गुणा
|
नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)
|
संवर्ग वेतन
|
महँगाई भत्ता
|
नवीन वेतन बैंड में महँगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
|
1
|
5000
|
8100
|
8100
|
1900
|
7200
|
17200
|
2
|
5175
|
8384
|
8390
|
1900
|
7409
|
17699
|
3
|
5350
|
8667
|
8670
|
1900
|
7610
|
18180
|
4
|
5525
|
8951
|
8960
|
1900
|
7819
|
18679
|
5
|
5700
|
9234
|
9240
|
1900
|
8021
|
19161
|
6
|
5875
|
9518
|
9520
|
1900
|
8222
|
19642
|
7
|
6050
|
9801
|
9810
|
1900
|
8431
|
20141
|
8
|
6225
|
10085
|
10090
|
1900
|
8633
|
20623
|
9
|
6400
|
10368
|
10370
|
1900
|
8834
|
21104
|
10
|
6575
|
10652
|
10660
|
1900
|
9043
|
21603
|
अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी
स.क्र.
|
वर्तमान मूल वेतन
|
मूल वेतन का 1.62 गुणा
|
नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)
|
संवर्ग वेतन
|
महँगाई भत्ता
|
नवीन वेतन बैंड में महँगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
|
1
|
4000
|
6480
|
6480
|
1650
|
5854
|
13984
|
2
|
4125
|
6683
|
6690
|
1650
|
6005
|
14345
|
3
|
4250
|
6885
|
6890
|
1650
|
6149
|
14689
|
4
|
4375
|
7088
|
7090
|
1650
|
6293
|
15033
|
5
|
4500
|
7290
|
7290
|
1650
|
6437
|
15377
|
6
|
4625
|
7493
|
7500
|
1650
|
6588
|
15738
|
7
|
4750
|
7695
|
7700
|
1650
|
6732
|
16082
|
8
|
4875
|
7898
|
7900
|
1650
|
6876
|
16426
|
9
|
5000
|
8100
|
8100
|
1650
|
7020
|
16770
|
10
|
5125
|
8303
|
8310
|
1650
|
7171
|
17131
|
सहायक अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी
स.क्र.
|
वर्तमान मूल वेतन
|
मूल वेतन का 1.62 गुणा
|
नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)
|
संवर्ग वेतन
|
महँगाई भत्ता
|
नवीन वेतन बैंड में महँगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
|
1
|
3000
|
4860
|
4860
|
1250
|
4399
|
10509
|
2
|
3100
|
5022
|
5030
|
1250
|
4522
|
10802
|
3
|
3200
|
5184
|
5190
|
1250
|
4637
|
11077
|
4
|
3300
|
5346
|
5350
|
1250
|
4752
|
11352
|
5
|
3400
|
5508
|
5510
|
1250
|
4867
|
11627
|
6
|
3500
|
5670
|
5670
|
1250
|
4982
|
11902
|
7
|
3600
|
5832
|
5840
|
1250
|
5105
|
12195
|
8
|
3700
|
5994
|
6000
|
1250
|
5220
|
12470
|
9
|
3800
|
6156
|
6160
|
1250
|
5335
|
12745
|
10
|
3900
|
6318
|
6320
|
1250
|
5450
|
13020
|
वेतन वृद्धि की गणना एवं तिथिः-
नवीन वेतन बेण्ड में वेतन वृद्धि की गणना के लिये वेतन बेण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बेण्ड में वेतन निर्धारित किया जायेगा। एक अप्रैल, 2013 को वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप सभी अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों की आगामी वेतन वृद्धि एक अक्टूबर, 2013 होगी।
क्रमोन्नति पर वेतन निर्धारणः-
क्रमोन्नति प्राप्त होने की स्थिति में वेतन बेण्ड में वेतन (संवर्ग वेतन को छोड़कर) का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर मूल वेतन एवं बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जायेगा।
पदोन्नति पर वेतन निर्धारणः-
पदोन्नति की स्थिति में वेतन बेण्ड में वेतन तथा वर्तमान में प्राप्त संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बेण्ड में वेतन निर्धारित किया जायेगा और बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जायेगा।
नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता
अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षकों को वर्तमान में 3 वर्ष की सेवा के बाद अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। इस दृष्टि से संविदा शिक्षक का कार्यकाल एक प्रकार से परिवीक्षाधीन का है। इसके बाद उसे अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। संविदा शाला शिक्षकों को उनकी नियुक्ति दिनांक से अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता का लाभ परिवीक्षाधीन अवधि को मानते हुए किया जाता है। अब अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से नियम में उल्लेखित योग्यता एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के लिये प्राप्त होगा। इसके लिये नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जायेगा।
आयु सीमा में छूट
पंचायतें तथा नगरीय निकाय स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के लिये 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। अध्यापक संवर्ग पंचायत/नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं, अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित आयु सीमा में दी गई छूट इन्हें भी प्राप्त होगी।