अध्यापक मोर्चा: शिवराज सरकार ने की नए वेतनमान की घोषणा

भोपाल। राज्य शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को एक अप्रैल, 2013 से संशोधित वेतन बेण्ड एवं संवर्ग वेतन स्वीकृत किया है। साथ ही उन्हें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता भी दी गई है।

आदेश के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक को 4500-25000 वेतन बेण्ड और 1900 रुपये संवर्ग वेतन दिया जायेगा। अध्यापक को 4500-25000 वेतन बेण्ड तथा 1650 संवर्ग वेतन और सहायक अध्यापक को 4500-25000 वेतन बेण्ड और 1250 रुपये संवर्ग वेतन दिया जायेगा। अध्यापकों को एक अप्रैल, 2013 की स्थिति में नवीन वेतन बेण्ड में वेतन नियमन की विधि के अनुसार वर्तमान में प्राप्त हो रहे मूल वेतन में 1.62 गुना वृद्धि कर नवीन मूल वेतन प्राप्त होगा, जिसे अगले 10 रुपये पूर्णांक में पूर्णांकित किया जायेगा। नवीन वेतन बेण्ड में वेतन की गणना किये जाने पर वेतन एवं संवर्ग वेतन का 72 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जायेगा।

वरिष्ठ अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी
स.क्र.
वर्तमान मूल वेतन
मूल वेतन का 1.62 गुणा
नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)
संवर्ग वेतन
महँगाई भत्ता
नवीन वेतन बैंड में महँगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
 1
5000
8100
8100
1900
7200
17200
2
5175
8384
8390
1900
7409
17699
3
5350
8667
8670
1900
7610
18180
4
5525
8951
8960
1900
7819
18679
5
5700
9234
9240
1900
8021
19161
6
5875
9518
9520
1900
8222
19642
7
6050
9801
9810
1900
8431
20141
8
6225
10085
10090
1900
8633
20623
9
6400
10368
10370
1900
8834
21104
10
6575
10652
10660
1900
9043
21603
अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी
स.क्र.
वर्तमान मूल वेतन
मूल वेतन का 1.62 गुणा
नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)
संवर्ग वेतन
महँगाई भत्ता
नवीन वेतन बैंड में महँगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
1
4000
6480
6480
1650
5854
13984
2
4125
6683
6690
1650
6005
14345
3
4250
6885
6890
1650
6149
14689
4
4375
7088
7090
1650
6293
15033
5
4500
7290
7290
1650
6437
15377
6
4625
7493
7500
1650
6588
15738
7
4750
7695
7700
1650
6732
16082
8
4875
7898
7900
1650
6876
16426
9
5000
8100
8100
1650
7020
16770
10
5125
8303
8310
1650
7171
17131
 सहायक अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी
स.क्र.
वर्तमान मूल वेतन
मूल वेतन का 1.62 गुणा
नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)
संवर्ग वेतन
महँगाई भत्ता
नवीन वेतन बैंड में महँगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
1
3000
4860
4860
1250
4399
10509
2
3100
5022
5030
1250
4522
10802
3
3200
5184
5190
1250
4637
11077
4
3300
5346
5350
1250
4752
11352
5
3400
5508
5510
1250
4867
11627
6
3500
5670
5670
1250
4982
11902
7
3600
5832
5840
1250
5105
12195
8
3700
5994
6000
1250
5220
12470
9
3800
6156
6160
1250
5335
12745
10
3900
6318
6320
1250
5450
13020


वेतन वृद्धि की गणना एवं तिथिः- 


नवीन वेतन बेण्ड में वेतन वृद्धि की गणना के लिये वेतन बेण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बेण्ड में वेतन निर्धारित किया जायेगा। एक अप्रैल, 2013 को वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप सभी अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों की आगामी वेतन वृद्धि एक अक्टूबर, 2013 होगी।


क्रमोन्नति पर वेतन निर्धारणः-


क्रमोन्नति प्राप्त होने की स्थिति में वेतन बेण्ड में वेतन (संवर्ग वेतन को छोड़कर) का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर मूल वेतन एवं बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जायेगा।


पदोन्नति पर वेतन निर्धारणः- 


पदोन्नति की स्थिति में वेतन बेण्ड में वेतन तथा वर्तमान में प्राप्त संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बेण्ड में वेतन निर्धारित किया जायेगा और बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जायेगा।


नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता


अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षकों को वर्तमान में 3 वर्ष की सेवा के बाद अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। इस दृष्टि से संविदा शिक्षक का कार्यकाल एक प्रकार से परिवीक्षाधीन का है। इसके बाद उसे अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। संविदा शाला शिक्षकों को उनकी नियुक्ति दिनांक से अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता का लाभ परिवीक्षाधीन अवधि को मानते हुए किया जाता है। अब अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से नियम में उल्लेखित योग्यता एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के लिये प्राप्त होगा। इसके लिये नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जायेगा।


आयु सीमा में छूट


पंचायतें तथा नगरीय निकाय स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के लिये 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। अध्यापक संवर्ग पंचायत/नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं, अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित आयु सीमा में दी गई छूट इन्हें भी प्राप्त होगी।

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