दमोह। जिले में क्लीनिक संचालकों से कहा गया है कि क्लीनिक का पंजीयन अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा बिना पंजीयन के क्लीनिक संचालित पाये जाने पर क्लीनिक संचालक के विरूद्ध एफ.आई.आर. की कार्यवाही की जायेगी।
इसी सिलसिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.के.चौरसिया ने डॉ.रशिद खान गांधी आश्रम सागर रोड दमोह, डॉ. आलोक पाण्डेय, सुभाष कालोनी दमोह, डॉ. बी.एस.राजपूत जबलपुर नाका दमोह, डॉ. श्रीमती प्रकाश रानी ईमलाई, डॉ. भीम पटैरिया रेल्वे अस्पताल के पीछे दमोह, डॉ. एम.टी, चौहान जटाशंकर दमोह, डॉ. जाविद खान मल्लपुरा दमोह, डॉ. नसीम अली गढ़ी मोहल्ला दमोह और डॉ. राजेश चौहान किल्लाई नाका दमोह को नोटिस जारी कर चिकित्सा व्यवसाय संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने कहा है।