भ्रष्ट रेंजर पर 1 करोड़ का जुर्माना, 4 साल की कैद, पत्नि को भी मिली सजा

shailendra gupta
खंडवा [शेख शकील]/ मध्य प्रदेश के खंडवा में आज लोकायुक्त संगठन इंदौर के अनुपातहीन संपत्ति के प्रकरण में आरोपी श्री हरिशंकर गुर्जर, रेंजर, वन विभाग, खंडवा के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव द्वारा आज निर्णय पारित करते हुए श्री हरिशंकर गुर्जर को 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 करोड़ रू. का अर्थदंड एवं श्रीमती सीमा पति हरिशंकर गुर्जर को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000/- रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक डा. साकेत व्यास द्वारा पैरवी की गई ।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में खंडवा फारेस्ट काली भीत के तत्कालीन रेंजर हरिशंकर गुर्जर को रेंजर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) व (2) का दोषी मानते हुए हुये 4 साल की सजा और एक करोड़ का जुर्माना से दंडित किया है। रेंजर की पत्नी सीमा गुर्जर को 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना किया है। महिला को अदालत से जमानत मिल गई है वही रेंजर को जेल भेज दिया गया है। मामला जुलाई 2009 का जब लोकायुक्त ने यह आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर छापा मार था।

लोकायुक्त अधिवक्ता साकेत व्यास अभियोजन पक्ष की ओर से मौजूद थे। उन्होने बताया कि आरोपी के यहां से करीब 66.76 लाख रूपये की गैर अनुपातिक संपत्ति मिलने पर प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपी के 44 लाख रूपये की आय के एवज में उसके यहां से 1.11 करोड रूपये की संपत्ति मिली थी।

वर्ष 2009 में लोकायुक्त पुलिस ने मैदानी कार्रवाई के लिये तीन टीमें पुलिस उप अधीक्षक एच.एस.यादव के निर्देशन में रोशनी (खंडवा), हरदा और भोपाल में तेनात कर दबिश दी थी। रेंजर की पत्नी सीमा गुर्जर के नाम भी एक कालोनी की मालकिन होना पाया। हरदा के स्वप्निल बिहार स्थित आवास पर दविश में 3 लाख रूपये नगद, बैक के लांकर में 2.73 लाख रूपये, स्टेट बैंक आफ इंडिया में खाते में 6 लाख रूपये, 3 लाख रूपये के सोनें चांदी के आभूशण तथा हरदा में दो मकान कालोनी सहित प्रत्येक 50 लाख कीमत का है।

कालोनी सांई मंदिर के समीप स्थित है और 18 डुप्लेक्स इस कालोनी के मालिकाना हक के दस्तावेज भी जांच में मिले थे । किसान बचत पत्र तथा एनएससी बांड भी मिले थे । पांच आईटन रामा घडिया, 9 मोबाईल भी मिले थे । यह दविश ततकालीन डीएसपी विरेन्द्र जैन, के निर्देशन में जी.डी.शर्मा, सतीश मिश्रा, राकेश मिश्रा, रामस्वरुप, कन्हैयालाल, बी.डी.पांडे द्वारा पूरी की गयी थीं

रेंजर के पदस्थ स्थान खंडवा जिले के ग्राम रोशनी में आलमारी में साढे चार लाख रूपये मिले थे । जिसमें दो लाख रूपये मस्टर के मजूदरो की मजदूरी के मिले थे। कार्रवाही लोकायुक्त के डीएसपी एच.एस. यादव के निर्देशन में की गयी थी। राजधानी भोपाल के मिलाल रेसीडेंसी के मकान नम्बर बी 78 और कोणार रोड़ स्थित श्रीकृष्ण कालोनी में भी जांच कार्रवाई की गयी। यहां तत्कालीन निरिक्षक श्री चोहान के निर्देशन में छापे की कार्रवाही की गयी थी।

निंलबन के बाद बहाल

वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री गुर्जर लोकायुक्त की इस कार्यवाही के पूर्व इटारसी (होशंगाबाद) में विभागीय अनियमितता के चलते निलंबित हो चुके है। रोशनी के पूर्व वे होशंगाबाद वनमंडल में थे। निलंबन के बाद अक्टूबर 08 में वे खंडवा वनमंडल स्थानांतरित किया गया। हरिशंकर गुर्जर करीब दो दशक से वन विभाग की सेवा में है और 5 वर्ष पूर्व ही पदोन्नत होकर रेंजर बने है। रेंजर रुप में इटारसी(होशंगाबाद) रहने के दौरान की गयी गड़बडि़यों के कारण लम्बे समय तक निलंबित भी रहे है। खंडवा तबादला कराने के साथ वे सेवा में बहाल हुये। खंडवा रेज के रेजर रहने के 3 माह बाद ही उन्होंने अपनी पसंदीदा व जिले के मालदार पूर्व कालीभीत जंगल की रोशनी रेंज को कुशलता से अपनार तबादला करा लिया था। वे करीब 9 माह से रोशनी में तैनात रहे थें और यही लोकायुक्त के हत्थे चढे।

एक नजर लोकायुक्त की फाइल पर

ज्ञातव्य है कि दिनांक 14.7.09 को श्री हरिशंकर गुर्जर के भवन क्रमांक 39 एमआईजी, गुर्जर कालोनी हरदा एवं अन्य जगहों पर एक साथ छापा मारा जाकर तलाशी ली गई थी । छापे के दौरान आरोपी श्री गुर्जर के पास लगभग 1.28 करोड़ रू. की संपत्ति होना पाई गई थी, जिसमें मुख्यतः गुर्जर कालोनी हरदा में एक दुमंजिला भवन, प्लाट क्र. 40 गुर्जर काॅलोनी हरदा, भोपाल में ओल्ड मीनल रेसीडेंसी में दो भवन, भोपाल में राजहर्ष कालोनी में प्लाट, नकद 2.5 लाख रू., बीमा पालिसियों में निवेश 13 लाख रू. आभूषण लगभग 3 लाख रू. के, विभिन्न बैंकों में जमा लगभग 10 लाख रू. होना पाये गये थे ।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!