कलेक्टर के निर्देश: स्कूलों में यूनिफार्म बिकी तो होगी धारा 188 की कार्रवाई

shailendra gupta
भोपाल। प्राइवेट स्कूलों में चल रहीं यूनिफार्म और स्टेशनरी की दुकानदारी के खिलाफ कलेक्टरों के निर्देश पहले भी जारी होते रहे हैं परंतु इस बार कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि स्कूल ने पेरेंट्स को इस मामले में फोर्स किया तो प्रंसीपल और मैनेजमेंट के खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई होगी।

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ स्कूल, कॉलेज अभिभावकों को दुकान विशेष से ही किताबें, यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। वहीं, कई स्कूल प्रबंधन स्वयं किताबें, यूनिफॉर्म तथा अन्य सामान बेच रहे हैं। इसलिए धारा 144 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए इन बातों पर सख्ती से रोक लगाई है। जो स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, उनके प्राचार्य और मैनेजमेंट के सदस्यों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह करना होगा सभी स्कूलों को

आदेश के मुताबिक प्राइवेट स्कूल को अपने यहां लगने वाली सभी कक्षाओं की किताबों, यूनिफॉर्म का प्रकार व कलर आदि डिस्प्ले करना होगा। साथ ही इस सूची को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) व सभी किताब बेचने वालों को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। कलेक्टर ने यह सूची पेंट से बड़े-बड़े अक्षरों में स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर लगाने की हिदायत भी दी है। अभिभावक इस सूची के आधार पर किताबें, यूनिफॉर्म आदि सामान किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे।

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