भोपाल। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयावधि में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर सीहोर ने 5 अधिकारी पर 4000 रुपये की राशि अधिरोपित की है।
अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत ने तहसीलदार सीहोर श्री आर.एन. त्रिपाठी तथा तहसीलदार बुधनी श्री तपिश पाण्डे पर 1250 रुपये प्रति व्यक्ति, तहसीलदार श्यामपुर श्री ए.के. गोवडिया, अपर तहसीलदार रेहटी श्री कन्हैयालाल तिवारी तथा सिविल सर्जन डॉ. टी.एम. चतुर्वेदी पर 500-500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।