नई दिल्ली/ सरकारी नौकरी से रिटायर करने के बाद कर्मचारियों को पेंशन और बाकी सेवा लाभ लेने में अब कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत हर विभाग ने पेंशन मामले के निपटारे और इससे जुड़ी शिकायतों को सुनने के लिए चार्टर बनाने की पहल की है।
वहीं सभी विभाग अब हर महीने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को रिपोर्ट भेजेंगे कि उनके विभाग में एक भी पेंशन से जुड़ा मामला लंबित नहीं है। अगर होगा तो इसकी वजहें बतानी होंगी। सूत्रों के अनुसार पेंशन मामलों में हो रही लापरवाही और इससे जुड़े कई मामले कोर्ट में आने के बाद सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं।
डीओपीटी ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि रिटायर करने के बाद कर्मचारियों को पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे हें और 10 फीसदी प्रक्रिया पूरी करने के तहत रखी जा रही है जबकि ऐसा कोई निर्देश नहीं है। निर्देश के अनुसार सामान्य स्थिति में कर्मचारियों को शत-प्रतिशत सेवा लाभ दें।