भोपाल। अगर रेस्टोरेंट के एक ही किचन में वेज और नॉनवेज भोजन पकाया गया तो रेस्टोरेंट का लायसेंस निरस्त हो सकता है। खाद्य एवं औषधि विभाग जल्द ही नगर निगम के साथ मिलकर शहर के ऐसे रेस्टोरेंटों पर कार्रवाई करेगा। इस दौरान रेस्टोरेंट में खाना बनाने से लेकर साफ-सफाई की जांच की जाएगी। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम रेस्टोरेंट के किचन का निरीक्षण करेगी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रेस्टोरेंट में गंदगी व अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रहती हैं। इनमें से कुछ शिकायत वेज और नॉनवेज एक साथ बनने की भी होती है। हाल ही में साउथ टीटी नगर निवासी महेश दुबे ने एमपी नगर के एक रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज साथ बनने की शिकायत की थी।
अधिकारियों के मुताबिक रेस्टोरेंट में फूड एंड सेफ्टी अधिनियम 2012 के की धारा 32 तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अंतर्गत नोटिस दिया जाता है। भूल सुधार का मौका भी दिया जाता है। बावजूद इंप्लीमेंट न होने पर अन्य धाराओं के आधार पर रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें अर्थ दंड से लेकर लायसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। दो रेस्टोरेंट को
हाल ही में इंदौर में एक ही किचिन में वेज और नॉनवेज भोजन बनने पर दो रेस्टोरेंटों को नोटिस थमाया गया है।