भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर खुला आरोप लगाया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद का भारी दुरूपयोग कर म.प्र. हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित भोपाल की पॉश कालोनी रिवेयरा टाउन में नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर मकान हथिया लिया है।
भूरिया ने कहा है कि म.प्र. हाउसिंग बोर्ड का आवासीय भूखंड अथवा मकान खरीदने के लिए स्वीकृत नियमों के अनुसार आवेदक के आधिपत्य में म.प्र. में कहीं भी उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर आवासीय भूखंड अथवा मकान नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक के पास पहले से भूखंड अथवा मकान है तो वह स्वतः म.प्र. हाउसिंग बोर्ड से आवासीय भूखंड अथवा मकान प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाता है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2011 में म.प्र. विधान सभा में अपनी संपत्ति की जो घोषणा की है, उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मुखर्जी नगर, विदिशा में उनका मकान हैं। इस तथ्य के मौजूद रहते शिवराज सिंह चौहान द्वारा रिवेयरा टाउन में हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीदना स्पष्टतः अवैध कृत्य है।
श्री भूरिया ने कहा है कि रिवेयरा टाउन का बेशकीमती मकान प्राप्त करने की औपचारिकता पूरी करने की गरज से मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कहीं भी अपना आवासीय भूखंड अथवा मकान न होने का शपथ पत्र अवष्य प्रस्तुत किया होगा। यदि ऐसा किया है तो उन्होंने सरासर झूठ बोल कर सरकार के उच्चस्तरीय पद पर बैठ कर भी शासन द्वारा स्वीकृत नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। यदि उन्होंने ऐसा कोई शपथ पत्र हाउसिंग बोर्ड को नहीं दिया है तो प्रश्न यह उठता है कि ऐसे शपथ पत्र के अभाव में म.प्र. हाउसिंग बोर्ड ने उन्हें रिवेयरा टाउन में मकान किस आधार पर आवंटित कर दिया ?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा है कि वर्ष 2011, 2012 और 2013 की अपनी संपत्ति संबंधी घोषणाओं में मुख्य मंत्री ने अपनी पत्नी श्रीमती साधनासिंह की अचल संपत्तियों का जो ब्यौरा दिया है, उसमें भी स्पष्ट उल्लेख है कि साधनासिंह के पास अरेरा कालोनी में पहले से ही मकान और सर्वधर्म कालोनी में आवासीय भूखंड दोनों हैं। इस दृष्टि से भी शिवराज सिंह चौहान को रिवेयरा टाउन में हाउसिंग बोर्ड का मकान प्राप्त करने की नियमानुसार पात्रता नहीं थी।
श्री भूरिया ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना कर भोपाल के रिवेयरा टाउन में जो मकान क्रय किया है, वह मकान बोर्ड द्वारा वापस लिया जाए। आपके द्वारा विधान सभा अध्यक्ष से भी अनुरोध किया गया है कि संपत्ति की गलत जानकारी प्रस्तुत कर विधान सभा को गुमराह करने के आरोप में शिवराज सिंह के खिलाफ इसी विधान सभा सत्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाय।