भोपाल। मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत डॉक्टरों को मध्यप्रदेश शासन ने चिकित्सा भत्ता निर्धारित कर दिया है। यह भत्ता 2008 ये दिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर जिन डॉक्टरों की मृत्यु सेवा के दौरान हो गई है, उन्हें मिले अतिरिक्त वेतन की वसूली परिजनों से नहीं होगी।
इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक चिकित्सा भत्ते में वेतन बेंड व ग्रेड वेतन के हिसाब से 2 हजार से 5 हजार रुपए तक निर्धारित किया गया है। यह भत्ता 26 अगस्त 2008 से स्वीकृत किया गया है।
आदेश के मुताबिक ऐसे चिकित्सक जिनका निधन सेवाकाल के दौरान हो गया है, उन्हें विभागीय आदेश दिनांक 23 मई 2009 के अनुसार हुए अधिक वेतन भुगतान की वसूली देयक मृतकों के परिजनों से नहीं की जाएगी। जबकि 26 अक्टूबर 2008 के बाद रिटायर होने वाले डॉक्टरों के मामले में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।