भोपाल। इन्दौर में हुए बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड में फास्टट्रेक कोर्ट ने आज आरोपी चाचा को सजा-ए-मौत सुनाई है जबकि हत्यारे की मदद करनी वाली शिवानी की चाची बेबी को उम्रकैद की सजा दी गई है।
इन्दौर लसूड़िया थानाक्षेत्र में आरोपी राजेश सेंगर ने शिवानी को गोद लिया था और फिर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं आरोपी ने लोहे की रॉड से मार मारकर उसकी हत्या भी की। मृतक मासूम के शरीर पर 31 निशान पाए गए।
इस बलात्कार एवं जघन्यतम हत्याकांड के प्रकाश में आने के बाद इन्दौर शहर जैसे खुद ही आरोपियों को सजा देने निकल पड़ा था। सड़कों पर जबर्दस्त प्रदर्शन हुए। दो गाड़ियां भी जलाईं गईं। आरोपियों के फ्लेट में तोड़फोड की गई और जब पुलिस उन्हें न्यायालय में पेश करने ले जा रही थी तब भी आक्रोशित वकीलों ने आरोपियों पर हमला किया।
पूरे इन्दौर ने एक स्वर में आरोपियों को फंसी मिले ऐसी मांग की थी। यह भी मांग की गई थी कि केस फास्ट कोर्ट में चले और शिवानी के परिजन को जल्द इंसाफ मिले।
इस बलात्कार एवं जघन्यतम हत्याकांड के प्रकाश में आने के बाद इन्दौर शहर जैसे खुद ही आरोपियों को सजा देने निकल पड़ा था। सड़कों पर जबर्दस्त प्रदर्शन हुए। दो गाड़ियां भी जलाईं गईं। आरोपियों के फ्लेट में तोड़फोड की गई और जब पुलिस उन्हें न्यायालय में पेश करने ले जा रही थी तब भी आक्रोशित वकीलों ने आरोपियों पर हमला किया।
पूरे इन्दौर ने एक स्वर में आरोपियों को फंसी मिले ऐसी मांग की थी। यह भी मांग की गई थी कि केस फास्ट कोर्ट में चले और शिवानी के परिजन को जल्द इंसाफ मिले।
सरकार ने मामले की सुनवाई फास्टट्रेक कोर्ट को ही सोंपी और आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने आरोपी राजेश सेंगर को बलात्कार एवं निमर्म हत्या के आरोप में सजा-ए-मौत सुनाई है जबकि उसकी मदद करने वाली पत्नि व पीड़िता की चाची को उम्रकैद की सुना सुनाई गई है।
उक्त जानकारी शासकीय अधिवक्ता रविन्द्र देसाई ने दी।