भोपाल। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में कहा कि उज्जैन जिले के जनपद पंचायत घटिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को अनियमितता करने के मामले में वहां से हटा दिया गया और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
मिश्रा ने कांग्रेस सदस्य रामलाल मालवीय की ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में बताया कि जनपद पंचायत घटिया में सीईओं के पद पदस्थ मेहरबान सिंह ठाकुर वित्तीय अनियमितता के मामले में इस पद से हटा दिया गया है और शीघ्र इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि ठाकुर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।
विभाग के 13 फरवरी के आदेश द्वारा इस सीईओ को फील्ड से हटाकर जिला पंचायत नीमच में सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया था। सीईओ ने इस आदेश के विरूद्ध हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से स्थगन प्राप्त कर लिया। प्रतिपरिक्षण की कार्यवाही के लिए विधि विभाग से निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।
यह सही नहीं है कि अधिकारियों ने स्थगन हटाने के लिए कार्यवाही नहीं की मिश्रा ने बताया कि स्थानांतरण नीति से हटकर किये जाने वाले तबादले के प्रकरणों में मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त करने का प्रावधान है। सीईओ घटिया जपं में पहले में भी पदस्थ रह चुके है और उनका गृह जिला उज्जैन है। इसलिए 11 जुलाई 2012 के आदेश द्वारा इन्हें इसी जनपद पंचायत में पदस्थ करने के संबंध में मुख्यमंत्री के समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है।