भोपाल। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक कल्पना परुलेकर द्वारा मानहानि मामले में प्रस्तुतपुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। मामले के अनुसार विधानसभा के सचिव भगवानदेव इसराणी ने सीजेएम कोर्ट में परुलेकर के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
निचली अदालत ने परुलेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। बताया गया है कि इसके खिलाफ कल्पना परुलेकर ने अपर सत्र न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव की अदालत में पुनरीक्षण याचिका पेश की थी।
मामले के अनुसार, इसराणी ने अदालत में मानहानि का परिवाद पेश कर कहा था कि 23 नवंबर 2009 को विधानसभा के प्रेस कक्ष में परुलेकर ने पत्रकारवार्ता कर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप लगाए थे। समाचार पत्रों में छपी इस खबर से उनकी मानहानि हुई।