भोपाल। सच क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा यह तो सब जानते हैं परंतु नियम यही है कि यदि सरकारी कर्मचारी ने अपने आफिस में या सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट या बीड़ी सुलगाई तो 200 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाएगा।
भोपाल दक्षिण के एसडीएम बसंत कुर्रे ने भी इसी नियम को दोहराया है। टीएल की मीटिंग में उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले कर्मचारियों पर 200 रुपए का जुर्माना होगा। धूम्रपान रोकने के लिए विशेष दस्ते बनाए जाकर औचक निरीक्षण होगा।
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में सभी वृत्तों के एसडीएम सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान मप्र वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन और इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबर क्लोसिस एंड लंग डिसीज द्वारा कार्यशाला आयोजित कर तंबाकू नियंत्रण कानून की जानकारी दी गई।
एडीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कार्यालयों व सार्वजनिक क्षेत्रों पर धूम्रपान निषेध कानून का सख्ती से पालन कराएं। कार्यालय, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, कोर्ट परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, सभागृह, एयरपोर्ट पर इसे लागू किया जाए।
अब कितना होगा, कितना नहीं यह बाद की बात है, फिलहाल चर्चा तो हुई। बधाई हो, बधाई।