भोपाल। तालाब के कैचमेंट एरिया में निर्माण करने पर चिरायु अस्पताल प्रबंधन को 5 करोड़ रुपए जुर्माना चुकाना होगा। हालांकि, तीन महीने में अस्पताल परिसर में 2 एकड़ जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने पर जुर्माने से छूट मिल जाएगी।
यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेन्ट्रल जोन बेंच ने सोमवार को सुनाया है। यह फैसला बेंच के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार, सदस्य जस्टिस पी ज्योतिमणि तथा एक्सपर्ट मेंबर अजय देशपाण्डे और जीके पाण्डे की बेंच ने एक पर्यावरण संगठन की याचिका पर सुनाया है।
यह याचिका एसोसिएशन आफ सोशियो एन्वायरमेंट असिस्टेंस एण्ड एक्शन ने दायर की थी। चिरायु अस्पताल एण्ड मेडीकल कालेज प्रबंधन पर बड़े तालाब के कैचमेंट में निर्माण करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जाने पर कंडीशनल जुर्माना किया है।