प्लास्टिक की पैकिंग में शराब नहीं बेच सकती मध्यप्रदेश सरकार: हाईकोर्ट

shailendra gupta
जबलपुर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक की बोतल में देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबड़े तथा आर.एस.झा की पीठ ने प्लास्टिक की बोतल में शराब बिक्री के खिलाफ नरसिंहपुर की प्राणी मित्र संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर उक्त निर्देश दिये।

याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से जवाब पेश करने का समय प्रदान करने का आग्रह किया गया लेकिन युगलपीठ ने इसे अस्वीकार करते हुए प्लास्टिक की बोतल में देशी शराब की बिक्री पर रोक लगा दी।

दायर याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार एक तरफ प्लास्टिक का उपयोग कम करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक की बोतल में शराब बेची जा रही है। अल्कोहल होने के कारण प्लास्टिक की बोतल में शराब अधिक जहरीली हो जाती है। इसी कारण से देश के कई प्रदेशों में प्लास्टिक की बोतल में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।

याचिका में कहा गया कि इसके अलावा प्लास्टिक की बोतल का रिसाइकिल नहीं होने के कारण कूड़ा-कचरा भी फैलता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए पीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के लिये पीठ से समय की मांग की गयी । पीठ ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्लास्टिक की बोतल में देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।


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