भोपाल। रेलवे का रिजर्वेशन टिकट अब ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसे अपने रक्त संबंधी के नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए 24 घंटे पहले एप्लीकेशन देना होगा। उसमें यात्रा करने वाले के आईडी प्रूफ की कॉपी लगाना होगी। साथ ही जिस व्यक्ति को यात्रा करना है, उसके साथ आपके संबंध का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
इसके लिए आईकार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की है। रिजर्व टिकट ट्रांसफर होने की सुविधा से ऐसे लोगों को सुविधा होगी, जिनका यात्रा कार्यक्रम अचानक रद्द होने पर वे अपने स्थान पर किसी रक्त संबंधी को भेजना चाहते हैं। पश्चिम-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पीयूष माथुर ने बताया कि किसी व्यक्ति के पास कंफर्म रिजर्व टिकट है तो उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा।
वह बिना टिकट कैंसिल कराए और बिना अलग से रिजर्वेशन कराए, अपने रक्त संबंधी को अपनी जगह यात्रा पर भेज सकेगा। इससे यात्री को आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा कंफर्म बर्थ भी मिल जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में यात्रा के दौरान टिकट को ट्रांसफर करवाने का कोई नियम नहीं था। ऐसे में यात्री को टिकट कैंसिल ही करवाना पड़ती थी। यह टिकट फैमली मेंबर के अलावा सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी के दौरान यात्रा कर रहा हो। उसके नाम पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
इसके अलावा किसी शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल के निवेदन पर भी विद्यार्थी अथवा एनसीसी कैडेट को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ट्रेन के प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले आवेदन जमा करवाना होगा।
देना होगा आवेदन
रिजर्व टिकट को ट्रांसफर कराने के लिए ट्रेन चलने के दो दिन पहले एक एप्लीकेशन देना होगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस एप्लीकेशन के साथ राशनकार्ड की फोटो कॉपी भी संलग्न करना होगी। यह एप्लीकेशन संबंधित रेल मंडल के चीफ टिकट इंस्पेक्टर या उसके समकक्ष अधिकारी को टिकट के साथ देना होगी। इसके बाद रिजर्वेशन आफिस में इसकी कॉपी देकर नाम व उम्र बदलवाना पड़ेगी, तभी टिकट ट्रांसफर हो सकेगा।
होगी समय की बचत
इस व्यवस्था से शुरू होने से जहां एक और यात्री को कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने के लिए घंटों लंबी लाइन में नहीं लगना पडेगा। वहीं, यात्री को यात्रा के समय कंफर्म टिकट लेने के लिए पहले से परेशान नहीं होना पडेगा।