भोपाल। मध्यप्रदेश में सिम्बोल आफ भ्रष्टाचार निलंबित आईएएस अधिकारी अरविंद और टीनू जोशी सहित 15 लोगों की करीब 23 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति राजसात करने को लेकर लोकायुक्त पुलिस की ओर से पेश मामले को दर्ज कर अदालत ने मंगलवार को आरोपियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
लोकायुक्त डीएसपी एचएस संधू ने 4 अप्रैल को न्यायाधीश अलका दुबे की अदालत में आवेदन पेश कर आईएएस दंपत्ति टीनू जोशी एवं अरविंद जोशी के अलावा एचएम जोशी, निर्मला जोशी, आभा जोशी, विभा जोशी, ईशान जोशी, आशमी के अलावा सहयोगी पवन गुप्ता, एसपी कोहली, हर्ष कोहली, साहिल कोहली और सीमांत सहित 15 लोगों के पास मिली अनुपातहीन संपत्ति राजसात करने के आदेश देने की मांग की थी।