2 नाबालिगों के साथ रेप करने वाले को 2 बार उम्र कैद

सीहोर। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसरुल्लागंज श्री शशिभूषण पाठक ने दो नाबालिग बालिकाओं के साथ रेप करने वाले आरोपी को दो बार उम्र कैद तथा पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

इस आरोपी को बालिकाओं के अपहरण करने के आरोप में दो बार बार दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और पाँच-पाँच हजार रुपए के अर्थदंड तथा जान से मारने की धमकी के आरोप में दो बार पाँच-पाँच वर्ष का कारावास और दो दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह सजाएं प्रथक प्रथक चलेगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री राजेश द्वारा पैरवी की गई। 

अभियोजन के अनुसार नसरुल्लागंज के वार्ड क्रमांक 11 निवासी 42 वर्ष केदार पंवार आत्मज अनार सिंह पंवार निकटवर्ती ग्राम जमोनिया कला से एक पन्द्रह वर्षीय बालिका और एक तेरह वर्षीय बालिका को 2 जनवरी 2011 को रात दस बजे ले गया था यह बालिकाओं को सिवनी बनापुरा ले गया जहां एक लॉज में अलग अलग कमरे में रखकर दोनों को अपनी हवस का शिकार बनाया।

अपनी हवस की आग पूरी होने के बाद यह अगले दिन 3 जनवरी को इन्हें गांव के रोड किनारे छोड़ कर भाग गया बालिकाओं ने घर पर आकर बताया कि केदार पंवार ने उनके साथ बुरा काम किया जिसके आधार पर नसरुल्लागंज थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई, बालिकाओं के कथन और अन्य ग्वाहों के बयान के आधार पर बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शशिभूषण पाठक द्वारा उसे सजा सुनाई तीर्थ यात्रा कराता है...

सीहोर। आरोपी केदार पंवार ग्रामीणों को तीर्थ यात्रा कराने का कार्य करता है और तीर्थ यात्रा होने के बाद आम तौर पर भंडारे की परम्परा है जिसके लिए यह दोनों बालिकाओं को उनके घर से यह कहकर ले गया कि ग्राम काथड़ी बोधड़ी में भंडारें का आयोजन किया गया वहां चलकर प्रसाद ग्रहण करना है पर यह दोनों बालिकाओं को काथड़ी बोधड़ी न ले जाते हुए बनापुरा सिवनी ले गया और वहां पर लॉज में इन दोनों बालिकाओं को अलग अलग कमरें में रखकर दुष्कर्म किया।

अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शशि भूषण पांडे द्वारा आरोपी केदार पंवार को भादवि की धारा 376 में दो बार आजीवन कारावास और पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपए अर्थदंड तथा अपहरण की धारा 366 में दो बार दस दस साल का सश्रम कारावास और पाँच पाँच हजार रुपए का अर्थदंड तथा जान से मार देने की धमकी की धारा 506 में पाँच पाँच वर्ष का कारावास और दो दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

माचिस दिखाई

पन्द्रह और तेरह वर्षीय बालिकाओं के साथ रेप करने वाले आरोपी केदार पंवार द्वारा दोनों बालिकाओं को डराया धमकाया गया। रेप के दौरान उसके द्वारा दोनों बालिकाओं को माचिस से जिंदा जलाने का भी भय दिखाया गया जिससे उनकी आवाज कमरों से बाहर ही निकली।

विश्वास तोड़ा...

आरोपी केदार पंवार चूंकि तीर्थ यात्रा का कार्य करता था तथा उसके बाद भंडारे का आयोजन में लोगों को ले जाता था जिसके आधार पर लोगों द्वारा उस पर भरोसा किया जाता था। 2 जनवरी 11 की रात को दोनों बालिकाओं के परिजनों द्वारा भी उस पर भरोसा किया गया पर उसने भरोसा तोड़कर मानवता तार तार कर दी।

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