रतलाम। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एससी पाल ने मंगलवार को रतलाम में दर्ज एक आपराधिक मामले में हरदा टीआई दिनेश शर्मा को 27 मई तक न्यायिक अभिरक्षा [जेल] में रखने के आदेश दिए।
शर्मा ने मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूíत एसआर वाघमारे के आदेश पर जिला न्यायालय में समर्पण कर जमानत याचिका लगाई थी। इसे खारिज कर दिया गया। दूसरी याचिका पर सत्र न्यायालय में 15 मई को सुनवाई होगी।
तात्कालिन रतलाम टीआई दिनेश शर्मा और अन्य लोगों के विरुद्ध स्टेशन रोड पुलिस ने गत वर्ष न्यायालय के आदेश पर राकेश पिता मगनलाल व्यास की रिपोर्ट पर महू रोड स्थित होटल वृंदावन गार्डन और उसकी भूमि के सौदे को लेकर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने आदि मामलों में 16 धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
दिनेश ने इस प्रकरण में अग्रिम जमानत के लिए गत 10 मई को उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। इस पर न्यायमूर्ति वाघमारे ने 14 मई के पूर्व विचारण न्यायालय में नियमित जमानत कराने के आदेश दिए थे।
मंगलवार को शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी शर्मा के समक्ष पेश हुए तो उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जाने को कहा गया। इसके बाद पाल ने दिनेश के समर्पण के बाद जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजने के आदेश दिए।
दिनेश की ओर से जिला न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका पेश की गई। इसे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केसी बांगर को हस्तांतरित किया गया। बांगर ने उस पर 15 मई को सुनवाई नियत की है।
रतलाम पुलिस के लिए हरदा टीआई का मामला पिछले कई महीनों से सिरदर्द बना हुआ था। न्यायालय में जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद उसे फरार घोषित कर पूर्व एसपी डॉ. रमन सिंह सिकरवार ने गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया था।
टीआई की तलाश में पुलिस दल हरदा और अन्य कई स्थानों पर भेजे गए थे, लेकिन वे नहीं मिले। पुलिस का दबाव बनने पर वे हरदा से भूमिगत हो गए थे।