सीएम हाउस के आसपास धरना, प्रदर्शन प्रतिबंधित: धारा 144 लागू

भोपाल। शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में प्रदेश भर में तेजी से बन रहे पॉजिटिव माहौल को बुरी नजरों से बचाने और सीएम के सामने सबकुछ हरा हरा प्रस्तुत करने के काल्पिनिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन ने राजधानी में सीएम हाउस के आसपास के इलाकों में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन एवं रैलियों पर आचार संहिता लागू होने तक प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला प्रशासन ने टीनशेड, न्यू मार्केट, रोशनपुरा चौराहा, रोशनपुरा से राजभवन जाने वाला मार्ग, रोशनपुरा से रंगमहल जाने वाले मार्ग, रोशनपुरा चौराहे से पॉलीटेक्निक जाने वाला मार्ग, पालीटेक्निक चौराहे से मुख्यमंत्री निवास जाने वाला मार्ग, पालीटेक्निक चौराहे से रेतघाट जाने वाले मार्ग और इन इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर किसी भी प्रकार की रैली, आमसभा, जुलूस, धरना और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है।

इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में पुतला दहन, धरना, प्रदर्शन, आमसभा, रैली आंदोलन नहीं करेगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा । आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।

कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने बताया कि टीनशेड,न्यू मार्केट, रोशनपुरा चौराहे से हजारों लोगों का आवागमन होता है इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण राज्य शासन, केन्द्र शासन, राष्ट्रीयकृत बैंक और व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। इस क्षेत्र के रास्ते से जहां नए और पुराने भोपाल की ओर जाने वाले रास्ते जुड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर भोपाल का शासकीय मुख्य चिकित्सालय (हमीदिया अस्पताल) और अन्य निजी चिकित्सालय स्थित हैं। रैली,प्रदर्शन,धरना और आम सभा होने से आवागमन अवरूद्ध होता था।

पालीटेक्निक चौराहे पर एवं यहां से निकलने वाले रास्तों पर लगातार ट्रेफिक बना रहता है पूर्व में यहां पर किसी कारणवश ट्रेफिक की बाधा उत्पन्न होने के कारण यह महसूस किया गया कि यहां पर आवागमन यदि थोड़े समय के लिए भी अवरूद्ध होता है तो नए और पुराने शहर के समस्त क्षेत्रों में यातायात संबंधी जाम और अन्य ट्राफिक संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नागरिकों को एयरपोर्ट, मुख्य रेल्वे स्टेशन, मुख्यमंत्री निवास,राजभवन, वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने में परेशानी होती थी इसके अतिरिक्त बच्चों की स्कूल बसें भी इस क्षेत्र से लगातार आवागमन करती हैं जिनका आवागमन बाधित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता ।इसके अलावा भोपाल शहर में रैली,आमसभा,धरना इत्यादि के लिए अन्य स्थान उपलब्ध हैं। इस कारण न्यू मार्केट और रोशनपुरा क्षेत्र में हर प्रकार के प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है।

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