ग्वालियर। दो भाईयों को रासुका के तहत जिलाबदर का आदेश जारी करने वाले एडीएम पर हाईकोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि इस अधिकार का मनमाना उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
दो सगे भाइयों भानगढ़ शिवपुरी निवासी अवधेश उर्फ छोटू पुत्र वीरेन्द्र सिंह तोमर और बंटी उर्फ विक्रमसिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह को एडीएम शिवपुरी ने जिलाबदर करने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत दोनों भाई म.प्र. रासु अधिनियम के तहत शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोक नगर, दतिया, मुरैना जिले की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया था।
इस पर रिटपिटीसन क्रमांक 7586, 7587/2013 दोनों भाइयों ने पेश की जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर एडीएम के आदेश को विधि विरूद्ध करार देते हुए। एडीएम शिवपुरी पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के मुताबिक जिला बदर का आदेश इन दोनों भाइयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन था, जो कि जिला बदर के नियमों में नहीं आता है।