भोपाल। महर्षि विद्या मंदिर की तत्कालीन शिक्षिका से ज्यादती और धमकी देने के मामले के आरोपी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गिरीश वर्मा को अभी और जेल में रहना पड़ेगा।
पुलिस ने केंद्रीय जेल में बंद वर्मा की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शशि सिंह की कोर्ट में आवेदन पेश किया था। मजिस्ट्रेट ने पुलिस का आवेदन स्वीकार कर आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि 30 जनवरी तक बढ़ा दी। पीड़िता ने वर्मा पर आरोप लगाया था कि वर्मा ने वर्ष 1998 से 2013 के बीच कई बार उसके साथ ज्यादती की थी।
पीड़िता ने 24 मार्च 2013 को महिला थाने में इसकी शिकायत की थी। इसके बाद 27 दिसंबर को वर्मा ने महिला थाने में अपने बयान दर्ज कराए थे। 29 दिसंबर को पुलिस ने वर्मा को भोजपुर रोड स्थित ब्रिटिश पार्क कॉलोनी स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर 30 दिसंबर को अदालत में पेश कर 1 जनवरी तक तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। इसके बाद महिला थाना पुलिस ने वर्मा को 1 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवकुमार डाबर की अदालत में पेश किया था । अदालत ने वर्मा को 15 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेज दिया था।