भोपाल। बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड की मुख्य षड्यंत्रकारी जाहिदा परवेज एवं उसकी राजदार सहेली सबा फारुकी की सुरक्षा के लिए डीआईजी जेल ने जिला जेल अधीक्षक को खत भेजा है।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की इंदौर की विशेष अदालत में 31 अक्टूबर 2013 को जाहिदा ने जेल में मारपीट व प्रताड़ना का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि उसे कुछ हो गया तो ये जेल वाले ही जिम्मेदार होंगे। उसने एक अर्जी देकर जेल अधिकारियों व प्रहरियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, किंतु कोर्ट ने दोनों की सुरक्षा के लिए आईजी जेल के नाम खत भिजवाया था।
इसी तारतम्य में कोर्ट को एक पत्र डीआईजी जेल (विधि) आरएस विजयवर्गीय का मिला है, जिसमें कहा गया है कि जिला जेल अधीक्षक को जाहिदा व सबा को संरक्षण देने के आदेश दिए है, ताकि जेल में बंद अन्य कैदी उनसे मारपीट नहीं कर सकें। हालांकि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजीवकुमार अयाची को भेजे इस पत्र में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, जो जाहिदा ने की थी।
गौरतलब है कि पहले भी जाहिदा-सबा ने मारपीट की शिकायतें की थीं, किंतु जिला जेल से कोर्ट को प्राप्त रिपोर्ट में इन आरोपों को सिरे से नकारा जा चुका है। अलबत्ता जेल प्रबंधन ने कोर्ट को बताया था कि दोनों मुलजिम अन्य बंदियों से झगड़ती रहती हैं। हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद से कुल पांच मुलजिम जाहिदा, सबा, साकिब अली उर्फ डेंजर, ताबिश खान व इरफान अली अभी तक जेल की सलाखों के पीछे है।