संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 कि सेकंड काउंसलिंग में अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ गवर्मेंट द्वारा अन्याय किया गया है। जहां एक ओर फर्स्ट काउंसलिंग में 5% कि छूट का प्रावधान था पर गवर्मेट ने नहीं दिया और सेकंड राउंड कि काउंसलिंग में दिया यह कैसा अनर्गल नियम है और मैं इसी के कारण सैंकड़ों बेरोजगार दूर हो गए।
मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और मेरे 86 नंबर है और मेरा 2012 का ded है। मैंने बड़ी मेहनत से अपने बल बूते पारिवारिक हालत खस्ता होने के बावजूद मजदूरी मजदूरी करके ded किया लॆकिन गवर्मेंट के अनरगल नियम के चलते सिलेक्शन नहीं हुआ।
अब गवर्मेंट ded का पद निरंक बता रही है अभी भी करीबन 20000 हजार पद रिक्त है ऐसे में क्या हमारे साथ न्याय नहीं किया गया तो हम क्या ऐसे ही पागलोे कि तरह चिललाते रहेंगे क्या हमारे साथ न्याय नहीं होगा।
दिनेश बडई
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