भोपाल। मध्यप्रदेश में 3 चरण में लोकसभा चुनाव के लिये मतदान दिवस पर प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी पद पर कार्यरत है उसे मतदान के दिन सवेतन छुट्टी दिया जाना अनिवार्य है।
इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिव व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि यदि कोई नियोजक अधिनियम 1951 की धारा 135 का उल्लंघन करता है तो उसे सजा एवं आर्थिक दण्ड दोनों हो सकते हैं। प्रदेश में 3 चरण 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को 29 संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान होगा।