भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने केन्द्र और राज्य सरकारों सहित सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को शासकीय वेबसाइट से राजनेताओं और मंत्रिगण के संदर्भ को विलोपित करवाने के निर्देश दिये हैं।
आयोग के अनुसार लोकसभा एवं कुछ राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव के दौरान जब तक आदर्श आचरण संहिता लागू है, तब तक ऐसी सामग्री को विलोपित रखा जाए।
आयोग ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके द्वारा सरकारी वेबसाइट के दुरुपयोग, विशेष रूप से चुनाव प्रचार के संबंध में किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाये। राज्य सरकारों को चुनाव के दौरान शासकीय कोष के व्यय पर समाचार तथा मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने और शासकीय प्रचार तंत्र को राजनैतिक पक्षपातपूर्ण समाचारों एवं अपनी उपलब्धियों का प्रचार जिनसे सत्तासीन दल की चुनावी संभावनाओं को बल मिलता है, उनसे दूर रहना चाहिए। आयोग को यह देखने में आया है कि चुनाव के दौरान राज्य सरकारें पूर्व में जारी उक्त निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं जबकि आदर्श आचरण संहिता में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।