भोपाल। भाजपा ने जिस आलोक संजर को चुनाव मैदान में उतारा है वो तो पहले से ही चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं। उनके पास चुनाव लड़ने के अधिकार ही सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस ने आज यह खुलासा किया। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या करता है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद को आज सौंपी एक शिकायत में उल्लेख किया है कि भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में सड़क निर्माण के ठेके में तत्कालीन कुछ पार्षदों द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया था। इन पार्षदों में भोपाल संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भी तत्कालीन पार्षद के बतौर शामिल थे। लोकायुक्त ने प्रकरण की जांच की थी और संबंधित पार्षदों को दोषी ठहराते हुए भविष्य में चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया गया था।
श्री धनोपिया ने बताया है कि लोकायुक्त के फैसले पर कोई स्थगन आदेश भी जारी नहीं हुआ है। ऐसी दशा में लोकायुक्त के फैसले के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु आलोक संजर की अयोग्यता अपनी जगह कायम है। इस अयोग्यता के कायम रहते आलोक संजर को चुनाव आयोग द्वारा भोपाल लोकसभा क्षेत्र से 2014 के लोकसभा चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।