ग्वालियर। हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं करने और जवाब पेश न करने की स्थिति में हाजिर न होने वाले प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त पर 10 हजार का हर्जाना लगाया गया है।
न्यायमूर्ति शील नागू ने स्वास्थ्य आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से यह हर्जाना जमा कराने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्निशियन के रूप में सेवानिवृत्त हुए जेएस हजेला निवासी लक्ष्मीगंज द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं।
हजेला की ओर से उनके अधिवक्ता निर्मल शर्मा एवं देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया था कि हजेला को अग्रिम पेंशन प्रारंभ की जाए। विभाग ने न तो उनके स्वत्वों का भुगतान किया और न ही पेंशन प्रारंभ की। कोर्ट के आदेश पर विभाग की ओर से न्यायालय में जवाब भी पेश नहीं किया गया। पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे।