मुरादाबाद। आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में रामपुर कोर्ट ने बुधवार को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को दोषी करार दिया है। इस मामले में नकवी समेत 19 लोगों को एक साल कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाने के बाद नकवी को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन कुछ ही देर में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई।
वाहन जब्त करने पर किया था धरना-प्रदर्शन
नकवी के खिलाफ वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पटवाई थाने में आईपीसी की धारा 341 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का झंडा लगा वाहन रोकने और उसे जब्त करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए सड़क पर जाम लगाया। घटनाक्रम की सूचना मिलने पर नकवी भी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच और प्रदर्शन किया।
200 लोगों के खिलाफ हुआ था मुकदमा
इस मामले में पटवाई पुलिस ने नकवी समेत 200 लोगों के खिलाफ धारा 144 तोड़ने समेत कुछ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तब से अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को रामपुर में एडीशनल सिविल जज ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद बाद नकवी सहित दोषी करार दिए गए सभी नेताओं ने जमानत के लिए कोर्ट को अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने दो-दो जमानती उपलब्ध कराने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्हें 15 हजार रुपये का मुचलका भी भरना पड़ा।
मैं धरने में मौजूद नहीं था। मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। मैं इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करूंगा।
मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री