सतना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतोष मिश्र ने सतना जिले मे पड़ रही अत्याधिक ठंड एवं शीलहर तथा प्रातःकाल घना कोहरा छाया रहने से सड़को में दृष्यता की कमी होने के फलस्वरूप स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य हित में जिले की समस्त निजी शासकीय शैक्षणिक संस्थाओ में 15 जनवरी तक तीन दिवस का अवकाष घोषित किया है।
इसके अनुसार इस अवधि में कक्षा पहली नर्सरी से कक्षा 12 वी तक की समस्त प्रकार के स्कूलो की कक्षाओ का संचालन प्रतिबंधित रहेगा और इस प्रतिबंधित अवधि में स्कूलो मे शैक्षणिक कार्य और कक्षाओ का संचालन नही किया जा सकेेगा। यह आदेष षिक्षको के लिये लागू नही होगा। षिक्षक इस अवधि मे संस्था मे उपस्थित रहकर लंबित विभागीय कार्यो का संस्था प्रमुख के निर्देषन में निराकरण करायेगे।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत जनसामान्य विद्याार्थियो के हित और लोक शांति बनाये रखने जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में यह प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया गया है। आदेष तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा इसका उल्लंघन करने वाले ब्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। विद्यालय द्वारा आदेषो की अवहेलना किये जाने पर शाला के प्राचार्य निर्देषक के साथ ही शाला का प्रबंधक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्य भी दोषी माने जायेगें।