इंदौर। इंदौर के अष्टम अपर जिला न्यायाधीश ने इंदौर प्रेस क्लब के खिलाफ 16 लाख 37000 हज़ार रुपए की डिक्री के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ये आदेश शरदचंद जैन की और से दायर मामले पर दिए हैं। मामले के मुताबिक शरदचंद जैन ने अपनी फर्म 'सुदर्शन टीवी चैनल' के ऑफिस के लिए इंदौर प्रेस क्लब के प्रस्तावित बहुमंजिला भवन में तीन प्रकोष्ठों के लिए 13 नवंबर 2010 से मई 2011 के बीच 12 लाख रुपए का भुगतान किया था। बाद में शरदचंद जैन को पता चला कि इंदौर प्रेस क्लब ने उक्त भवन का निर्माण अवैध रूप से किया है। जमीन प्रेस क्लब की नहीं है। भवन निर्माण के नक़्शे को भी इंदौर नगर निगम ने अनुमति नहीं दी है और प्रेस क्लब ने अन्य जरूरी अनुमतियाँ भी विभिन्न विभागों से प्राप्त नहीं की है।
ये जानकारी मिलने के बाद शरदचंद जैन ने इंदौर प्रेस क्लब को सूचना पत्र भेजकर अदा किए गए रुपयों की वापसी की मांग की! इस बारे में प्रेस क्लब को कई बार सूचित भी किया गया, लेकिन रुपए नहीं लौटाए गए। 16 अप्रैल 2014 अंतिम नोटिस देकर 5 दिन में 12 लाख रुपए ब्याज सहित लौटने के लिए कहा गया! इसके बाद शरदचंद जैन ने इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष (प्रवीण खारीवाल) के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अष्टम अपर जिला न्यायाधीश ने 22 नवंबर 2014 को पारित आदेश में इंदौर प्रेस क्लब (तर्फे प्रवीण पिता दौलत सिंह खारीवाल) के खिलाफ ब्याज समेत 16 लाख 37,000 रुपए अदा करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि शरदचंद जैन के मुताबिक उनके द्वारा दिए गए चेक से धनराशि प्रेस क्लब के तत्कालीन कोषाध्यक्ष आलोक ठक्कर और अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल के दस्तखत से आहरित की गई थी। इंदौर प्रेस क्लब के इस विवादास्पद और कथित अवैध भवन से संबंधित एक मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि इस कथित प्रेस क्लब भवन के निर्माण के लिए कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने अपनी निधि से हिस्सा दिया है।