इंदौर। सोनोग्राफी सेंटर संचालित करने के लिए परीक्षा पास करना जरूरी होगा। इसके बिना संचालक का न तो पंजीयन होगा और न ही लायसेंस का नवीनीकरण। परीक्षा पास नहीं करने पर लायसेंस नवीनीकरण निरस्त भी हो सकेगा।
यह बात पीसीपीएनडीटी एक्ट की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक और कार्यशाला के शुभारंभ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक फैज अहमद किदवई ने कही। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए यह कोशिश की जा रही है।
पहले 6 महीने के प्रशिक्षण बाद ही केंद्र संचालक का अधिकार मिल जाता था, पर अब परीक्षा के बिना नहीं हो सकेगा। कार्यशाला में जानकारी दी गई कि इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और टीकमगढ़ में ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू हो गई है। इंदौर में इस सिस्टम में अब तक एक लाख 46 हजार फॉर्म डिजिटाज्ड हो चुके हैं। श्री किदवई ने बताया कि सोनोग्राफी सेंटर संचालन के लिए फॉर्म 'एफ' ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इससे मशीनों की आसानी से ट्रेकिंग हो सके। इस मौके पर लोकस्वास्थ्य, परिवार कल्याण और राज्य समुचित प्राधिकारी डॉ. नवनीत मोहन कोठारी उपस्थित थे।