भोपाल। भोपाल के निवासियों पर पिछले तीन साल से लगाया जा रहा नर्मदा कर अब नगरनिगम को 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करना होगा। हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने नर्मदा कर को असंवैधानिक करार दिया है।
नगरनिगम ने जनता से जो राशि जमा की है वह 9% ब्याज सहित उन्हें वापस करे। यह रकम 50 करोड़ रुपए की है, जो तीन साल से नर्मदा टैक्स के नाम पर जमा करवाई जा रही है। गौरतलब है कि नगरनिगम मकान के आधार पर 1 रुपए प्रति वर्गफीट से लेकर 15 रुपए प्रति वर्गफीट का टैक्स लगा रहा था, जो संपत्तिकर के साथ हर साल जमा कराया जाता है। इससे पहले भी नगरनिगम ने नर्मदा उपकर के नाम से पानी का टैक्स वसूला था, जिसे असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया गया था। नर्मदा टैक्स पर अंतिम फैसला मप्र के मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर ने आज मंगलवार को दिया।