अब रसोई गैस सब्सिडी पर कटेगा टैक्स

भोपाल। पेट्रोलियम मंत्रालय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि रसोई गैस सब्सिडी को उपभोक्ता की आय में शामिल किया जाए। प्रस्ताव मान लिया जाता है तो अगले वित्तीय वर्ष से इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से सब्सिडी पर टैक्स देना पड़ सकता है। इस तरह एक उपभोक्ता को सालभर में करीब 3 हजार रुपए सब्सिडी मिलेगी और 1 हजार रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा।

सरकार ने कुछ समय पहले स्वैच्छिक सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया था। लेकिन, छह माह से अधिक बीत जाने के बाद महज 9 हजार लोगों ने ही सब्सिडी छोड़ी है। इसलिए अब पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि है आयकर दाता भले गैस सब्सिडी न छोड़ें, लेकिन इसे आय मानते हुए टैक्स जरूर दें।

‘पेट्रोलियम मंत्रालय ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेज दिया है। इसका उद्देश्य टैक्स लेना नहीं है। इससे यह भी साफ हो जाएगा कि संपन्न होने के बाद भी कितने लोग सब्सिडी ले रहे हैं। मंत्रालय का मानना है कि रसूखदार लोग आयकर विवरण में इसकी जानकारी देने से बचने के लिए सब्सिडी लेना बंद कर देंगे।’
संजीव कुमार जैन
महाप्रबंधक, इंडियन ऑयल, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़

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