अब लोक सेवा गारंटी में शामिल हुई FIR

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब यदि किसी फरियादी को थाना प्रभारी एक दिन में एफआईआर की प्रति नहीं देगा तो वह फरियादी एसडीओपी या सीएसपी के समक्ष आवेदन कर उसे सात दिन के अंदर प्राप्त कर सकेगा। यदि सीएसपी या एसडीओपी ने भी सात कार्य दिवस में एफआईआर की प्रति नहीं दी तो एसपी के समक्ष आवेदन कर उसे सात दिन के अंदर प्राप्त किया जा सकेगा।

यह नया प्रावधान शिवराज सरकार ने गृह विभाग की लोक सेवा गारंटी में जोड़ दिया है। अजाक्स थानों के मामले में थाने से एफआईआर न मिलने पर एसपी अजाक्स के पास आवेदन कर सात दिन के अंदर एफआईआर की प्रति ली जा सकेगी।

इसके अलावा नया प्रावधान यह भी किया गया है कि अजाक्स थाने के डीएसपी को मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर तीस कार्य दिवस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना होगी। पहले अजाक्स थाने के लिये यह प्रावधान नहीं था। इसी प्रकार नये प्रावधान के तहत शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिये जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया जा सकेगा जिसे 45 कार्य दिवस में देना अनिवार्य होगा तथा जिला कलेक्टर यह डुप्लीकेट प्रति नहीं देते हैं तो फिर आवेदक संभागायुक्त के समक्ष आवेदन कर सकेगा जहां उसे पन्द्रह कार्य दिवस में डुप्लीकेट प्रति देना जरुरी होगा।

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